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MP में लागू हुआ ESMA, अब डॉक्टर नहीं कर सकेंगें ड्यूटी से इनकार

MP में लागू हुआ ESMA : अब डॉक्टर नहीं कर सकेंगें ड्यूटी से इनकार

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू करने का फैसला किया है. कोई डॉक्टर या नर्स अब तीन महीने तक काम से मना नहीं कर सकेगा. एस्मा केवल स्वास्थ्य समेत 10 सेवाओं पर लागू किया गया है, जो 3 महीने के लिए प्रभावी रहेगा.

एस्मा के दायरे में सरकारी और निजी  दोनों सेवाओं को शामिल किया गया है. एस्मा लागू होने के बाद सरकारी और निजी कर्मचारी अपनी सेवाएं देने से इनकार नहीं कर सकेंगे. प्रदेश सरकार ने  वैक्सिनेशन का टारगेट दोगुना करने का भी फैसला किया है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 1 अप्रैल से प्रतिदिन टीकाकरण का टारगेट बढ़ाया जा रहा है. तो वहीँ जिलों में नए टारगेट दिए जा रहे हैं.

 प्रदेश में नए टारगेट के मुताबिक  400019 वैक्सिनेशन प्रतिदिन किए जाएंगे. भोपाल में 40,000 वैक्सिनेशन, तो वही इंदौर में 50000, जबलपुर में 25000, ग्वालियर में 25000 और उज्जैन में रोज 20000  समेत लोगों को कोरेाना का टीका देने का लक्ष्‍य है.

आज स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जयप्रकाश अस्पताल में 2:30 बजे 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को लगाये जा रहे टीकाकरण का अवलोकन करेंगे … 
 

 

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