सहारा प्रमुख सुब्रतो राय सहित अन्य 7 के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस
- सहारा इंडिआ प्रमुख सुब्रतो राय धोखाधड़ी का केस दर्ज
- निवेशकों की राशि वापिस देने में टाल-मटोल करते है सहारा कर्मी
- एमपी में सहारा प्रमुख पर यह पहला मामला है
जबलपुर/प्रियंक केशरवानी:- मध्यप्रदेश के जबलपुर में देश के सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रतो राय सहारा सहित अन्य 7 के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है. सहारा इंडिया कंपनी के जबलपुर की गोरखपुर, रांझी शाखा व कटनी की शाखा ने निवेशको का 38 लाख 36 हजार 224 हड़प लिया गया. संभवत: मध्यप्रदेश में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के खिलाफ जबलपुर ईओडब्ल्यू में पहला प्रकरण दर्ज किया गया है. बताया जाता है कि सहारा इंडिया कंपनी की गोरखपुर शाखा ने 12 निवेशकों ने करीब 19 लाख 68 हजार 993 रुपए, रांझी शाखा में 16 निवेशकों ने 16 लाख 42 हजार 368 रुपए व कटनी में 4 निवेशकों ने 2 लाख 24 हजार 863 रुपए निवेश किए. उक्त राशि जमा कराते वक्त सहारा के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों ने समय पर परिपक्वता राशि लौटाने का आश्वासन दिया गया।
नियत समय पूर्ण होने पर भी जमा राशि वापस देने में टाल मटोल कर रहे सहारा कर्मी
निवेशकों ने जब भी स्थानीय शाखाओं जाकर अपनी जमा राशि वापस दिलाने की बात कही तो टाल मटोल की जाती रही, निवेशकों को अपनी मेहनत की कमाई डूबती नजर आई, जिसपर ईओडब्ल्यू में शिकायत की, जिसपर जांच करते हुए ईओडब्ल्यू द्वारा सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रतो राय सहित अन्य सात अधिकारियों के खिलाफ धारा 409, 420, धारा 3,4,6 ईनामी चिट व धन परिचालन अधिनियम 1978 व मध्यप्रदेश निवेशकों के हितो का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 (1) का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है. सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के खिलाफ एमपी में यह पहला मामला जबलपुर में दर्ज किया गया है. इस संबंध में ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि जबलपुर सहित अन्य जिलों में निवेशकों द्वारा लाखों रुपए जमा कराए गए ताकि परिपक्वता पूर्ण होने पर उन्हे रुपया मिल सके लेकिन उन्हे भी रुपया नहीं मिला है, जैसे जैसे शिकायतें आएगी तो आगे भी प्रकरण दर्ज किए जाएगें।