दिग्विजय सिंह सहित 4 लोगों को कोर्ट ने सुनाई 1-1 साल की सज़ा, लगाया 5 हज़ार का जुर्माना, ये है पूरा मामल

इंदौर : साल 201, 17 जुलाई को मध्यप्रदेश के उज्जैन में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं को काले झंडे दिखाए गए थे। झंडे दिखाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर ही मारपीट कर दी थी। इस मारपीट में कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमले की कोशिश का प्रकरण दर्ज करवाया था।
अब 11 साल बाद इस मामलें पर इंदौर जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित अन्य 4 लोगों को 1-1 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबकि, जिला कोर्ट ने इस मामले में मुकेश भाटी, हेमंत चौहान और तराना विधायक महेश परमार को बरी कर दिया है।
हालांकि देर शाम सभी दोषियों को कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। बता दे कि इंदौर जिला कोर्ट के कोर्ट नंबर 30 में न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने यह 11 साल पुराने मारपीट के मामले में सजा का फैसला सुनाया है।




