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MP में सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे कोचिंग सेंटर्स और जिम, नवरात्रि में इन नियमों का करना होगा पालन… 

  • सरकार ने कोचिंग सेंटर्स और जिम 100% क्षमता के साथ खोलने का लिया निर्णेय 
  • नवरात्रि में खेल सकेंगे गरबा लेकिन सिर्फ कॉलोनियों में ही 
  • सीएम की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले  

भोपाल/निशा चौकसे:- मध्यप्रदेश में कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करते हुए सरकार ने प्रदेश को कई सारी चीज़ों में छूट दे दी है. पहले सरकार ने कोरोना कि स्थिति को देखते हुए स्कूल खोल दिए जिसमे बच्चे अपने पेरेंट्स की अनुमति से स्कूल आ रहे हैं. अब सरकार ने कोचिंग सेंटर्स खोलने का भी फैसलो किया है, साथ ही नवरात्रि को लेकर कहा है कि दुर्गा पंडाल तो लगेंगे लेकिन चल समारोह पर पाबंदी रहेगी. साथ ही गली मोहल्लों में गरबा खेले जाने की अनुमति दे दी है. बता दें कि सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है, लेकिन व्यापक स्तर पर होने वाले कमर्शियल गरबा पर रोक जारी रहेगी. कोचिंग सेंटर्स और जिम भी 15 अक्टूबर से पूरी सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे. 

सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे कोचिंग सेंटर्स 
स्कूलों की तरह अब कोचिंग सेंटर्स भी सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे. बता दें कि कोचिंग क्लास और जिम 100% क्षमता के साथ खोलने पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी. 15 अक्टूबर के बाद कोचिंग सेंटर्स 100% क्षमता और स्टेडियम 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे. धार्मिक स्थल पर एक समय में सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रह सकेंगे. विवाह समारोह और सरकारी आयोजनों में 300 लोगों के मौजूद रहने की छूट दे दी है. अंतिम संस्कार में 200 लोग जा सकेंगे. कॉलोनी और सोसायटी में रावण दहन हो सकेगा. हालांकि सामूहिक आयोजन के लिए अनुमति लेना होगी.

नवरात्रि को लेकर दिए ये निर्देश 
कोरोना के चलते पिछले दो सालों से कोई भी उत्सव को उतनी धूम-धाम से नहीं मनाया जा रहा है. पिछले साल की तरह इस बार भी जगह-जगह दुर्गाजी बिठाई जाएंगी लेकिन कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करते हुए और साथ ही कॉलोनियों में दुर्गा पंडाल में गरबा सहित अन्य छोटे कार्यक्रम भी किये जा सकते हैं. लेकिन कमर्शियल गरबा पर रोक रहेगी.  मंगलवार देर शाम हुई शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में नई गाइडलाइन पर मुहर लगी है. नवरात्रि में दुर्गा पंडाल लगाने की परमिशन दे दी गयी, लेकिन इसमें कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा. हालांकि चल समारोह को किसी तरह की अनुमति नहीं रहेगी. 

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