BREAKING NEWS :विधानसभा सचिवालय ने समाप्त कि BJP विधायक लोधी की सदस्यता, सदस्यता समाप्ति पर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने उठाए सवाल
BREAKING NEWS :विधानसभा सचिवालय ने समाप्त कि भाजपा विधायक लोधी की सदस्यता, सदस्यता समाप्ति पर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने उठाए सवाल
भोपाल :विधानसभा सचिवालय ने दिए आदेश ,पवई विधायक लोधी की सदस्यता खत्म पूर्व में स्पेशल कोर्ट ने प्रह्लाद लोधी को सुनाई थी।
तहसीलदार पर हमला करने के मामले में थे, आरोपी विधानसभा सचिवालय ने मंगवाई थी फाइल आदेश के परीक्षण के बाद रिक्त की सदस्यता।
BJP प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह(RAKESH SINGH) ने स्पीकर के फैसले पर उठाए सवाल निर्णय सदन के अभिभावक के अनुकूल नहीं फैसला अलोकतांत्रिक (Undemocratic) न्याय सिद्धांत के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे:- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह
मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पवई विधानसभा सीट के तत्कालीन विधायक पहलाद लोधी(prahlad lodhi) की पवई सीट से सदस्यता खत्म कर दी गई है, इसीलिए यह सीट अब रिक्त घोषित हो गई है , दर्शन भोपाल की एक विशेष अदालत ने विधायक पहलाद लोधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है, साथ ही साथ राज्य में एक ओर जहां पिछला उपचुनाव झाबुआ भी हार चुकी बीजेपी अब और कमजोर नजर आ रही है
झाबुआ उपचुनाव मैं कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी कांग्रेस पार्टी के कांतिलाल भूरिया 20000 वोटों से विधायक चुने गए
तहसीलदार को कूटने वाले विधायक को मिल गई है जमानत?
दरअसल पन्ना की पवई विधानसभा सीट से बीजेपी एमएलए प्रहलाद लोधी से 12 लोगों को भोपाल की एक विशेष अदालत ने 2 साल की जेल की सजा सुना दी है अदालत ने सभी को ₹3000 जुर्माना भी सुनाया है हल्की सजा मिलने के बाद बीजेपी विधायक को जमानत भी मिल गई है
क्या है मामला?
- 2014 में पन्ना जिले की रैपुरा तहसील में नोनीलाल लोधी अवैध रेत खनन में लिप्त पाए गए थे. अवैध खनन को रोकने के लिए वहां तहसीलदार पहुंचे थे. इस दौरान वहां बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए. कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रह्लाद लोधी और उनके समर्थकों ने तहसीलदार के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया था.
- तहसीलदार की ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बीजेपी विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. तहसीलदार के साथ मारपीट और अभद्रता करने के इस मामले में बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों को 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई है.
- आपको बता दें प्रहलाद लोधी वर्तमान मेंं पन्ना जिले के पवई से बीजेपी के विधायक हैं और अब उनको पूर्व में रेत माफिया के साथ तहसीलदार पर जानलेवा हमला करने के आरोप में विशेष अदालत ने विधायक समेत 12 लोगोंं को 2 साल की सजा सुनाई है।
हालांकि अभी विधायक महोदय के पास रास्ते खुले हुए हैं कि वह हाईकोर्ट में इस फैसले के विरोध में एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं।
आपको बता दें कि 02 दिन में लगातार सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों के ऊपर स्पेशल कोर्ट द्वारा पूर्व मामले में जेल जाने का फैसला सुनाया गया है।
गौरतलब है कि कल ही कोर्ट ने श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को पूर्व के एक मामले में सरकारी कर्मचारी से जबरदस्ती करने के एवज में विधायक समेत 14 लोगों को एक साल की सजा सुनाई थी और आज ही पवई विधायक भाजपा के प्रहलाद लोधी को पूर्व में तहसीलदार पर जानलेवा हमला करने के एवज में विधायक समेत 12 लोगों को 2 साल की सजा सुनाई गई है।