सभी खबरें

शराब खरीदने पर मिलेगा बिल, दुकानदार को कैश मैमो देना होगा अनिवार्य

मध्यप्रदेश / भोपाल :  आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा है की अब शराब खरीदने पर दुकानदार द्वारा ग्राहक को बिल यानी कैश मैमो देना अनिवार्य होगा। कहा गया है, यह व्यवस्था 1 सितंबर से लागू होगी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया, जहरीली शराब के जांच के लिए बनाई गई SIT की अनुशंसा की थी कि सरकारी शराब दुकानों पर खरीदार को कैश मेमो दिया जाना आवश्यक होना चाहिए। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, शराब दुकानों में शराब खरीदने पर दुकानदार को ग्राहक को कैश मेमो यानी बिल देना अनिवार्य होगा। सरकार को यह शिकायत मिल रही थी, कई जिलों में शराब तय दाम से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है।

आयुक्त आबकारी ने कहा है, लाइसेंस धारी शराब विक्रेता कैश मेमो प्रिंट करा कर उसका प्रमाणीकरण आबकारी कार्यालय से कराएंगे। इसके बाद यह रसीद बुक उपयोग में लाई जा सकेगी। बिल बुक का उपयोग होने पर उसके काउंटर पार्ट अथवा कार्बन कॉपी दुकानदार (लाइसेंस धारी) द्वारा शराब की ठेका अवधि समाप्त होने तक 31 मार्च 2022 तक रखना अनिवार्य होगा। शराब दुकानों पर अधिकृत अफसर के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि अगर कोई ज्यादा राशि वसूले तो उसकी शिकायत की जा सके।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button