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MP में होने वाले उपचुनावों का रास्ता साफ, जबलपुर हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला 

जबलपुर : मध्यप्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कब होंगे इसका फ़ैसला राज्य निर्वाचन आयोग ही लेगा। ये बात बुधवार को जबलपुर हाई कोर्ट में साफ़ हो गई। दरअसल, उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को जबलपुर हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। 

हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय संविधान के मुताबिक निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है और चुनाव से संबंधित फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग का है। इस मसले पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह कहते हुए उप चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को यह संवैधानिक अधिकार है कि वह चुनाव कब और कैसे कराए। यह फैसला चुनाव आयोग ही करेगा।  

बता दे कि निर्वाचन आयोग ने पहले ही हाई कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि वह तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही मध्य प्रदेश में चुनाव कराएगा।जबकि, राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग में कहा गया है कि फेस्टिवल सीजन के बाद ही चुनाव कराए जाएं। बहरहाल, अब ये चुनाव कब होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन दोनों प्रमुख दलों ने इन चुनावों की तैयारियां अभी से शुर कर दी है। 

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