जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फ़ैसला, लगाई 27% OBC आरक्षण पर रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब
जबलपुर : हालही में जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका सीधी जिले की उम्मीदवार अंजू शुक्ला ने दायर की थी। जिसमें एमपी-पीएससी की ओर से प्रदेश के गृह विभाग में की जा रही एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्तियों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी।
याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने साल 2019 के एक आदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। फिर भी पीएससी ने एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्तियों में 14 की जगह 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया।
वहीं, सोमवार को इस मामलें में हाईकोट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फ़ैसला सुनाया। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में FSL वैज्ञानिकों की भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अहम फ़ैसला सुनाते हुए गृह विभाग में, एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्ती में सिर्फ 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण का आदेश दिया है।
इतना ही नहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और एमपी-पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उसने याचिका को विस्तृत सुनवाई के लिए ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों के साथ क्लब कर दिया है।