भोपाल : नगर निगम का बड़ा फ़ैसला, त्योहारों पर शहर में रहेगी मांस की बिक्री पर रोक, सर्कुलर जारी
भोपाल : हालही में भोपाल नगर निगम ने बड़ा फ़ैसला लिया है जिसके तहत शहर में त्योहारों पर मांस की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है।
नगर निगम प्रशासन ने जिन तारीखों पर मांस की बिक्री पर रोक लगाई है उनमें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी, 31 अगस्त पर्यूषण पर्व का पहला दिन, गणेश चतुर्थी 6 सितंबर, डोल ग्यारस 9 सितंबर, पर्यूषण पर्व का आखिरी दिन और अनंत चतुर्दशी 11 सितंबर शामिल हैं। भोपाल नगर निगम के मुताबिक 15 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक 6 दिन राजधानी में मांस की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी।
नगर निगम द्वारा जारी इस सर्कुलर में कहा गया है कि अगर प्रतिबंधित तारीखों में जिस भी दुकान में मांस की बिक्री की गई तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है।
वहीं, नगर निगम के इस फ़ैसले पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा की यदि किसी के धार्मिक त्योहार पर मांस की बिक्री बंद रखी जाती है तो यह अच्छा कदम है। भोपाल में यह रिवाज रहा है। एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें।