मध्यप्रदेश/भोपाल – राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए त्यौहार में किसी भी तरह के छूट देने से इंकार कर दिया गया था। इसके बाद बीजेपी सहित कांग्रेस नेताओं ने होलिका दहन और रस्मों को लेकर सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद अब भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शनिवार देर रात त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए संशोधित आदेश जारी किया हैं।
अविनाश लवानिया ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी में कॉलोनी या सोसाइटी के अंदर प्रतीकात्मक रूप से अधिकतम 20 लोग शामिल होकर होलिका दहन कर सकेंगे। वहीं खुले में भीड़ जुटाकर होलिका दहन पर प्रतिबंध लगाया गया हैं। इसके अलावा शब ए बारात और गुड फ्राइडे को भी प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने की छूट दी गई हैं। वहीं, भोपाल कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।