मतगणना से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने इस आदेश में किया संशोधन, दी इसकी अनुमति

भोपाल : हालही में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना परिसर से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया था। जिसके तहत आयोग ने निर्देश दिए थे कि मतगणना परिसर में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया था कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी और उसके निर्वाचन एवं गणना अभिकर्ता की मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जाँच की जाएगी और मोबाइल लाने पर मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पत्रकारों को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं, मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के इस फ़ैसले के बाद मीडियाकर्मी चिंतित हो गए थे। जिसके बाद शुक्रवार को पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह से मिला और उन्हें बताया कि यदि मीडिया को मोबाइल ले जाने से प्रतिबंधित किया तो जनता तक मतगणना अपडेट कैसे पहुंचेगा।
इधर, निर्वाचन आयुक्त ने पत्रकारों की परेशानी और वाजिब बात को समझा, इसके बाद आदेश में संशोधन करते हुए एक और आदेश जारी कर पत्रकारों को मोबाइल ले जाने की अनुमति देते हुए नए निर्देश जारी किया। जिसमें कहा गया कि मतगणना स्थल पर बनाए गए मीडिया सेंटर तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार अपने मोबाइल, कैमरे, और वीडियो कैमरे ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल में ये प्रतिबंधित रहेंगे।
गौरतलब है कि मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना था कि नगरीय निकायों के आम एवं उप निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।




