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जबलपुर :- हाईकोर्ट की एमपीपीएससी में 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक 

जबलपुर :- हाईकोर्ट की एमपीपीएससी में 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक 

 

 

जबलपुर:- एमपीपीएससी में ओबीसी आरक्षण पर अब स्थिति साफ हो चुकी है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी है.चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन पीएससी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

 काफी तर्क वितर्क के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है. बैतूल की रहने वाली निहारिका त्रिपाठी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि पीएससी परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है इससे पीएससी परीक्षा में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो गई है याचिकाकर्ता की ओर से वकील आदित्य संघी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में अभी निर्धारित किया है कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए. ऐसे में 27% ओबीसी आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिए जाने से आरक्षण 73% हो चुका है.

 

 31 दिसंबर 2021 को घोषित हुए पीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ दे दिया गया था. प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने पीएससी परीक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी.

अदालत ने सरकार और आयोग से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।

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