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गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में अलर्ट, 15 फरवरी तक इन चीजों पर भी रहेगा बैन

दिल्ली। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरो शोरों से चल रही है. जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी में 18 जनवरी से ड्रोन, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान और गर्म हवा के गुब्बारों सहित उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश 29 दिन की अवधि के लिए 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।

आदेश में कही गई बात
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने आदेश जारी कर कहा कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या भारत के शत्रु आतंकवादी ‘पैरा-ग्लाइडर’, ‘पैरा-मोटर’, ‘हैंग ग्लाइडर’ मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली का उपयोग कर आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए, दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म उड़ानों पर रोक लगा दी है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।” इसमें कहा गया है कि आदेश की प्रतियां सभी DCP/अतिरिक्त DCP/ACP, तहसीलों, पुलिस थानों और नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जानी चाहिए।

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