मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 4 महीने बाद चहल-पहल, आज से शुरू हुई फिजिकल हियरिंग
- कोरोना की दूसरी लहर के चलते 4 महीने से प्रदेश की अदालतों में फिजिकल हियरिंग बंद थीं
- कोर्ट रूम में 10 से ज्यादा को अनुमति नहीं
मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर सहित इंदौर, ग्वालियर खंडपीठों में 09 अगस्त से चहल-पहल शुरू हो गयी है। कोरोना के सेकंड वेब के कारण 4 महीने से प्रदेश की अदालतें फिजिकल हियरिंग के लिए बंद थीं. चार महीने बाद आज से फिजिकल हियरिंग शुरू हो गई। इस बार वकीलों और पक्षकारों के पास फिजिकल हियरिंग के साथ ही वर्चुअल सुनवाई का विकल्प भी रहेगा.
कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करते हुए कोर्ट रूम में एक बार में 10 से अधिक लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. साथ ही 65 से अधिक उम्र वाले वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट में फिजिकली उपस्थिति से छूट दी गई है. नियमित सुनवाई के नोटशीट पर वकीलों और पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं होंगे. बता दें कि चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता में दो अगस्त को हुई बैठक में फिजिकल हियरिंग का निर्णय किया गया था. सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में प्लास्टिक शीट लगाई जाएगी. कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेसिंग का भी पालन करना जरुरी हैं. अदालत परिसर में जिनके प्रकरणों की सुनवाई होनी है केवल उन वकीलों और पक्षकारों को प्रवेश दिया जाएगा.