ग्वालियर में धारा 144 लागू, इन जगहों पर नहीं जा सकेंगे 18 साल से कम उम्र के लोग….
ग्वालियर में धारा 144 लागू, दोनों डोज़ पूरे नहीं होने पर होगी कार्रवाई, इन जगहों पर नहीं जा सकेंगे 18 साल से कम उम्र के लोग….
ग्वालियर/निशा चौकसे :- देशभर में कोरोना ने फिर अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है तो वहीं मध्यप्रदेश में कोरोना की स्थिति देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. हाल ही में ग्वालियर के कलेक्टर ने 144 धारा लागू करने के आदेश दे दिए हैं. जिसमें अब कोई भी आयोजन करने की अनुमति नहीं है. इसके साथ ही निर्देश दिए गए कि जिनके वैक्सीन के दोनों डोज़ पूरे नहीं हुए हैं और मास्क नहीं लगाने वाले लोग सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकते हैं.
18 साल से कम उम्र के लोगों की नो एंट्री
ग्वालियर जिले के कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने शुक्रवार शाम को 144 धारा लागू करने के आदेश के साथ यह घोषणा भी की है कि 18 साल से कम उम्र के लोग सिनेमा घर, जिम, पूल, स्टेडियम में प्रवेश नही कर सकेंगे. इसके साथ ही बाकी अन्य लोगों को भी इन संस्थानों में एंट्री लेने के लिए दोनों डोज़ लगवाने जरूरी होंगे. ग्वालियर के स्कूल कॉलेजों में भी वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती करने के आदेश दिए हैं यदि स्कूलों में टीचर्स और कालेजों में छात्र और शिक्षकों के वैक्सीन के दोनों डोज पूरी नहीं होने पर भी आने की अनुमति मिलती है तो संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.