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क्या कुलदीप सेंगर को मिलेगी किये की सज़ा? या सिस्टम से बचकर हो जाएगा आज़ाद! फैसला जल्द
उन्नाव / खाईद जौहर – सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराया हैं। तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया हैं।
विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देने के बाद आज सज़ा को लेकर बहस होनी हैं।
बता दे कि इस मामले में कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया। शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का बलात्कार किया।