आज भोपाल नगर निगम से मप्र के रिटायर आईएएस श्री राधेश्याम जुलानिया के महलनुमा बंगले की बिल्डिंग परमिशन निकलवाई। आप भी अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इन्हें लगभग 10 हजार फीट के प्लाट पर 600 वर्गफीट निर्माण की अनुमति है, लेकिन नियमों को ठेंगा दिखाकर इन्होंने लगभग 6000 वर्गफीट निर्माण कर लिया है।
भोपाल के टाइगर मूवमेंट क्षेत्र में जहां लो-डेंसिटी क्षेत्र कहलाता है। यहां मास्टर प्लान में एफएआर मात्र 0.06 है। इनके प्लाट की रजिस्ट्री में स्पष्ट लिखा है कि पक्की बाउण्ड्री वाॅल नहीं बना सकेंगे। लेकिन शायद श्री जुलानिया पर शासकीय नियम लागू नहीं होते?
कल 17 मार्च को नगर निगम प्रशासन, भोपाल कलेक्टर और निगमायुक्त को शिकायत करके श्री जुलानिया के अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चलाने का आग्रह करेंगे। हम जानते हैं कि प्रशासन शायद ऐसा नहीं करेगा। इसलिये पहले लोकायुक्त और फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खुला है।
लेखक : रवींद्र जैन