किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्रोटेस्ट पर नहीं कर सकते कटौती
देशभर में 26 नवंबर से किसान आंदोलन लगातार जारी है. इस बीच कल एक किसान संतराम सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. जिसके बाद किसानों का प्रदर्शन और उग्र रूप ले चुका है इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने किसान प्रदर्शन को लेकर दायर याचिकाओं पर कहा कि किसानों के 'राइट टू प्रोटेस्ट' के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है. लेकिन यह देखना होगा कि दूसरे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो..
SC ने कहा कि 'पहले हम किसानों के आंदोलन के ज़रिए रोकी गई रोड और उससे नागरिकों के अधिकारों पर होने वाले प्रभाव पर सुनवाई करेंगे. वैधता के मामले को इंतजार करना होगा.'
सुप्रीम कोर्ट ने आज वैधता पर कोई सुनवाई नहीं की.
भारत के मुख्य न्यायधीश ने कहा कि सभी प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को नोटिस जाना है और सुझाव दिया है कि इस मामले को शीतकालीन अवकाश के लिए अदालत की अवकाश पीठ के समक्ष रखा जाए।