नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने BS 4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की बड़ी राहत भरी सुविधा दी है, lockdown के चलते 31 मार्च की समय सीमा से पहले जो लोग अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे. सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बिकी BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो गाड़ियां बिक्री के बाद ई वाहन पोर्टल पर दर्ज हुई है या फिर जिनका स्थाई रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका रजिस्ट्रेशन अब कराया जा सकता है,
आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में इस दौरान विकी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की छूट नहीं दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी शीर्ष अदालत ने मार्च में बड़ी संख्या में इन गाड़ियों की बिक्री पर संदेह जताते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में गड़बड़ी की गई कोर्ट के आदेश के बाद अब 31 मार्च के बाद बीके BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रुक गया था.
आपको बता दें देश में 1 अप्रैल से BS6 नियम लागू हो गए थे.
मामले को लेकर FADA को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी.
कोर्ट ने कहा था कि अभी भी BS4 वाहन बेचे जा रहे हैं जो कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ है अदालत ने कहा वह शक्ति ही नहीं है और डीलरों पर एक्शन भी ले सकती है.