सतना :- आज से 7:00 से 2:00 बजे तक खुलेंगे व्यवसायिक प्रतिष्ठान

सतना/मैहर से सैफी खान की रिपोर्ट:- नोवल कोरोना (कोविद-19) वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन के तहत जारी आदेशानुसार बुधवार से पंजीकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।

  जारी आदेशानुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। सतना जिले के शहरी क्षेत्रों में सभी गली-मोहल्ले की दुकानें एवं आवासीय परिसरों की दुकानो को  प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। बाजारों/बाजार परिसरों एवं शापिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। सभी अनुविभागीय अधिकारी /उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रतिबंधित बाजारध/बाजार परिसर क्षेत्रों का निर्धारण करेगें। जिले में सभी मॉल, सिनेमाघर, शराब दुकानें, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर आदि आगामी आदेश तक बन्द रहेंगी। शासन के निर्देशानुसार वेयर हाउस, होम डिलेवरी एवं मरम्मत सेवाओं के लिए अनुमति रहेगी। व्यावसायिक संगठनों को वेयर हाउस खोलने के लिए नो इन्ट्री को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित समय की मांग की गई है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए वेयर हाउस खोलने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक का समय नियत किया गया है। यह अनुमति केवल वेयर हाउस खोलने हेतु रहेगी।

यदि कोई इसका उल्लंघन दुकान खोलने हेतु करता है तो संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। सम्पूर्ण सतना जिले में सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य रहेगा। आमजन खुले में एवं सार्वजनिक स्थान पर बिना फेश कव्हर के नहीं रहेंगे। बिना फेश कव्हर के रहने पर जुर्माना/दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

नोवल कोरोना (कोविद-19) वायरस से बचाव के लिए समय-समय पर हाथ धोना एवं सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक/प्रबंधक ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाइजर दुकान में रखना अनिवार्य है।

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