MP के इस जिले में लागू हुई धारा 144: 5 अक्टूबर तक बिना अनुमति सभा, रैली-जुलूस पर प्रतिबंधित, जानिए वजह

उमरिया। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए धारा 144 लागु कर दी है। साथ ही सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। 29 सितंबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 की रात 12 बजे तक आदेश प्रभावी रहेगा। इस दौरान बिना अनुमति जुलूस, रैली और आम सभा सहित 11 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए हैं।

जिले में 26 सितंबर को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर हमला किया था। जिसमें एडिशनल एसपी सहित पुलिस और अन्य कर्मचारी घायल हुए थे। इसके बाद से ही पुलिस लगातार आंदोलनकारी को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त और चौराहों में ड्यूटी दे रही है।

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