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उपचार में लापरवाही बरतने वाले फरार आरोपी डॉक्टर पर इनाम घोषित

खरगोन/बलवाडा/लोकेश कोचले – उपचार में लापरवाही बरतने वाले फरार आरोपी डॉक्टर पर पुलिस अधीक्षक शेलेंद्रसिंह चौहान ने 5 हजार रूपए का इनाम घोषित किया हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भूरेलाल पिता मुन्ना निवासी बबलई ने 28 दिसंबर 2017 को बलवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे पुत्र उदय की विगत 5 दिनों से सर्दी व खांसी हुई थी, जिसका उपचार डॉक्टर प्रकाश शर्मा निवासी बागोद वाले से चल रहा था। इस दौरान डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया। मैं मेरे पुत्र को पत्नी के साथ डॉक्टर के पास ले गया, जहां डॉक्टर द्वारा मेरे लड़के को इंजेक्शन देने के दो मिनट के बाद वह बेहोश हो गया। तब मेरी पत्नी ने डॉक्टर से कहा की उदय की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, उसका तुरंत उपचार करों। तब डॉक्टर ने कहा कि इसे उपचार के लिए इंदौर ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर की ही कार से उदय को इंदौर ले गए, तो रास्ते में ही उदय की मृत्यू हो गई, जिसे थाना लेकर आएं और थाना बलवाड़ा में मर्ग क्रमांक 38/17 धारा 174 जाफौ का मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच से डॉक्टर प्रकाश शर्मा के विरूद्ध थाना बलवाड़ा के अपराध क्रमांक 228/2017 धारा 304 भादवि एवं मप्र राज्य आयुर्वेदिक अधिनियम 1956 की धारा 24 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवचेना की गई।

डॉक्टर के पास आयुर्विज्ञान संस्थान की कोई भी नहीं है डिग्री

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर शर्मा होम्योपैथिक में डिप्लोमाधारी है, उसके पास शासन द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान संस्थान की भी कोई डिग्री नहीं है। उसने यह सब जानते हुए कि वह हौम्योपैथिक उपचार कर सकता है, फिर भी उसके द्वारा एलोपेथिक इंजेक्शन मृतक उदय को दिया, जिससे उसकी मृत्यू हो गई। आरोपी डॉक्टर की तलाशी के हर संभव प्रयास किए, लेकिन आरोपी डॉक्टर अब भी फरार हैं। न्यायालय द्वारा भी आरोपी डॉक्टर के विरूद्ध 27 अक्टूबर 2018 फौमुन 2147/2018 को फरार वारंट जारी किया गया था। पुलिस अधीक्षक चौहान ने कहा कि जो व्यक्ति फरार आरोपी डॉ. की सूचना देगा या उन्हें गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मदद करेगा, उसे घोषित 5 हजार रूपए का इनाम दिया जाएगा।

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