राजस्थान – राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट के बीच शुरू हुई लड़ाई हाई कोर्ट में पहुंच गई थी। जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हैं।
कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया हैं। यानी स्पीकर पायलट गुटे विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। बता दे कि अब सुप्रीम कोर्ट से तय होगा कि स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं।
खास बात यह है की इस बीच विधानसभा सत्र भी होना है, ऐसे में अब देखना ये भी दिलचस्प हो गया है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सत्र बुलाते है या नहीं? यदि विधानसभा का सत्र होता है और कांग्रेस व्हिप जारी करती है और पायलट गुट अगर इस व्हिप का उल्लंघन करता है तो स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
मालूम हो कि सचिन पायलट समेत 19 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मिले अयोग्य घोषित किए जाने के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। जबकि, कोर्ट का आदेश सचिन पायलट ग्रुप के लिए राहत के तौर पर आया हैं।