राजस्थान : विधानसभा स्पीकर बोले, मेरे कामकाज में कोर्ट न दे दखल, विधायक को अयोग्य करार देने का हक सिर्फ मेरा
राजस्थान/जयपुर – कांग्रेस की अपील पर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने बागी विधायकों को एक नोटिस जारी किया था। जिसमें उन्होंने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल ना होने का कारण पूछा था। इसी नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने राजस्थान की हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला रिजर्व रख लिया।
लेकिन अब विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने इसपर सवाल खड़े किए हैं।
विधानसभा स्पीकर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स का पालन कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ नोटिस भेजा है, कोई फैसला नहीं लिया गया हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर नोटिस भी नहीं दे पाएगा, तो फिर करेगा क्या?
उन्होंने कहा कि किसी विधायक को अयोग्य करार देने का हक स्पीकर को है, ऐसे में अदालत उनके कामकाज में दखल नहीं दे सकती हैं। इस मामले में वो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।