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इंदौर के फाइव स्टार होटल रेडिसन ब्लू में छापा, दूषित खाद्य सामग्री के साथ मिला एक्सपायरी डेट का सामान

  • इंदौर के पांच सितारा होटल में छापा
  • होटल में मिला बांसी खाद्य सामग्री
  • FSSAI के आदेश पर किया गया निरीक्षण

इंदौर/अंजली कुशवाह: इंदौर के नामी फाइव स्टार होटल रेडिसन ब्लू पर FSSAI के आदेश पर निरीक्षण किया गया. जिसमें आकस्मिक चेंकिग में बांसी खाद्य सामग्री और एक्सपायरी डेट का सामान मिला, जिसे नष्ट करवाया गया. निरीक्षण के दौरान दूषित खाद्य सामग्री भी मिली है. मिली जानकारी के मुताबिक 5 सितारा होटलों से खाद्य सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वैदेही कलजुनकर वैज्ञानिक- I और मुकेश गीते, FSSAI पश्चिमी क्षेत्र मुंबई के तकनीकी अधिकारी मध्य प्रदेश के अफसर शीला गौली, नामित अधिकारी और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने मंगलवार को रेडिसन ब्लू में निरीक्षण के लिए पहुंचे. इसमें सामान्य स्वच्छता और अच्छी विनिर्माण प्रथाओं के संबंध में प्रमुख गैर-अनुपालन पाए गए.

स्वास्थ्य के लिए जोखिम

प्राप्त जानकारी के अनुसार होटल में चाय, माउथ फ्रेशनर, पीनट बटर, सिरका जैसे कुछ कच्चे माल की एक्सपायरी डेट समाप्त हो गई थी या उनके संबंधित उत्पाद लेबल के अनुसार सबसे अच्छी तारीख से अधिक थी. यदि इन कच्चे माल का उपयोग भोजन तैयार करने में किया जाता है, तो यह उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए असुरक्षित होता. उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता था इसलिए, स्थिति की गंभीरता का विश्लेषण करने पर, समाप्त हो चुके उत्पादों को नष्ट कर दिया गया.

सड़ी सब्जियाँ भी मिली

इसके अलावा, यह पाया गया कि भंडारण कंटेनरों में रखे कच्चे आलू और अदरक सड़े हुए थे जिनकी छंटाई नहीं की गई थी. किचन एरिया में बिना छिले उबले आलू सड़े हुए मिले.अचार वाले अचार के घड़ों को बिना ढक्कन के खुला रखा जाता था. किट नियंत्रण प्रबंधन नहीं था क्योंकि स्टाफ कैंटीन और कच्चे माल के भंडारण क्षेत्र में तिलचट्टे और मक्खियां पाए गए थे.

दस्तावेज़ में भी खामियाँ

दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड कीपिंग संतोषजनक नहीं पाई गई. एफबीओ अनिवार्य दस्तावेजों जैसे कीट नियंत्रण प्रबंधन, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग, रिकॉर्ड, स्वीकृत विक्रेता सूची, उपभोक्ता शिकायत निवारण आदि के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहा. एफएसएसएआई के आदेश के अनुसार, एफओएसटीएसी प्रशिक्षित पर्यवेक्षक को नियुक्त नहीं किया गया था.

गौरतलब हैं कि FSSAI के आदेश के अनुसार, होटल और रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति (HRACC) द्वारा रेट किए गए सभी 5 सितारा होटलों को FSSAI सेंट्रल लाइसेंस की आवश्यकता होती है.

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