अब 50 लोगो के साथ मिलकर आप रचा सकेंगे शादी , सीएम शिवराज ने लिया फैसला

मध्यप्रदेश /भोपाल (Bhopal ) : देश में कोरोना (Corona ) वायरस के चलतये  17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार (State government ) ने प्रदेश वासियों को सोमवार से रेड जोन और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहरी  मोहल्लों में  सभी प्रकार की एकल दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की  है। जब  कि बाजार, कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर समेत भीड़ वाले स्थानों को खोलने व  ऐसी सभी  गतिविधि पर रोक रहेगी।  सरकार ने कोरोना संक्रमित क्षेत्रों के बाहर शादियां करने की  अनुमति भी प्रदान की है , परन्तु कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग उपस्थित ही रह सकेंगे। और अंत्येष्टि में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। यह निर्णय शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री कमल पटेल, तुलसीराम सिलावट और मीना सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों से बात करने के बाद लिया।

अब सभी कलेक्टर अगले दो-तीन दिन में संक्रमित क्षेत्रों का अध्यन करेंगे और विशेष परिस्थिति में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सहमति से निर्णय ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को भारत सरकार( Central government ) की गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करने को भी कहा।

CM शिवराज सिंह चौहान  ने सभी कलेक्टरों से कोरोना संक्रमण को लेकर जिलों की स्थिति पूछी और रेड-ऑरेंज जिलों में संक्रमित क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने को कहा है। कुछ क्षेत्र कम होंगे तो नए जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ- साफ कहा हे कि है संक्रमित क्षेत्रों से सरकारी या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 33 फीसदी क्षमता के साथ निजी दफ्तर खुल सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में हार्डवेयर, पैकेजिंग सामान बनाने वाले कुछ उद्योगों को गाइडलाइन का पालन करते हुए गतिविधियां शुरू करने की अनुमति रहेगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी।

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