पार्टी का चुनाव चिह्न कोई नहीं ले सकता, उच्चतम न्यायालय का फैसला लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा : उद्धव ठाकरे

इसपर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव चिह्न तीर-धनुष कोई नहीं ले सकता।
उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘‘कानून के अनुसार कोई भी शिवसेना से धनुष-बाण का चुनाव चिह्न नहीं छीन सकता। मैं संवैधानिक विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद यह कह रहा हूं।
ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि लोग वोट देते समय सिर्फ पार्टी के चुनाव चिह्न को ही नहीं देखते हैं, बल्कि वे यह भी देखते हैं कि उम्मीदवार शिवसेना का है या नहीं।
इस दौरान ठाकरे ने कहा कि 11 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का आने वाला फैसला न केवल शिवसेना का भविष्य नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेगा।
ठाकरे ने कहा, ‘मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। उच्चतम न्यायालय का आदेश (बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका पर) केवल शिवसेना तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि यह दिशा दिखाएगा कि लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है। देश देख रहा है कि उच्चतम न्यायालय क्या फैसला देता है, क्योंकि यह देश में लोकतंत्र के भविष्य को भी रास्ता दिखाएगा और क्या लोकतंत्र के चारों स्तंभ अभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं।
बता दे कि सर्वोच्च अदालत 11 जुलाई को शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है।