NGT ने बक्सवाहा को लेकर दिए बड़े निर्देश, फिलहाल नहीं कटेगा एक भी पेड़
बक्सवाहा हीरा खदान को लेकर एनजीटी ने बड़े फैसले सुनाएं हैं. जिसके बाद लोगों को राहत पहुंची है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बक्सवाहा में पेड़ कटाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है. NGT ने कहा कि बिना वन विभाग की अनुमति के बक्सवाहा के जंगलों में एक भी पेड़ न काटा जाए. NGT ने यह आदेश नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया..
साथ ही, वो बक्सवाहा में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के प्रावधानों सहित सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करवाएं. NGT ने बक्सवाहा में हीरा खनन से जुड़े सभी पक्षकारों से हलफनामे पर जवाब मांगा है और 27 अगस्त को अगली सुनवाई तय कर दी है.
बताते चलें कि जंगल ना काटने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग # हैशटैग चलाए गए.
जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने इस मामले में NGT में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि बक्सवाहा के 364 हैक्टेयर वन क्षेत्र में आदित्य बिड़ला ग्रुप की एस्सेल मायनिंग कंपनी को हीरा खनन की अनुमति जारी कर दी गई है. इससे जंगल में करीब ढाई लाख पेड़ काटने की नौबत आ गई है.
महामारी के दौर में जहां एक तरफ ऑक्सीजन कितनी किल्लत थी तो वहीं दूसरी तरफ इतने पेड़ काटे जानें से प्रकृति को भारी क्षति पहुंचेगी