MP:- धर्म परिवर्तन के लिए अब इतने दिन पहले देनी होगी सूचना, शादी टूटने के बाद बच्चे का होगा कौन सा धर्म?? जानें 

MP:- धर्म परिवर्तन के लिए अब इतने दिन पहले देनी होगी सूचना, शादी टूटने के बाद बच्चे का होगा कौन सा धर्म?? जानें 

भोपाल/गरिमा श्रीवास्तव :- मध्य प्रदेश में कल शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में लव जिहाद को रोकने के लिए बने धर्म  स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. 
 बता दें कि इस कानून को और सख्त बना दिया गया है.. इससे पूर्व स्थानों में धर्म परिवर्तन करने से पहले 30 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी पर अब कानून में संशोधन किया गया है और अगर कोई अपनी शिक्षा से धर्म परिवर्तन कर आना चाहता है तो यह कार्य कराने वाले धार्मिक व्यक्ति पुजारी मौलवी पादरी या कोई और धर्म गुरु को 30 दिन के बजाय 60 दिन पहले जिला दंडाधिकारी को सूचना देनी होगी. 
 अगर किसी ने यह सूचना नहीं दी तो उससे कम से कम 3 और अधिकतम 5 साल की सजा होगी, साथ ही ₹50000 का जुर्माना किया जाएगा… 

 कैबिनेट में मीटिंग के दौरान स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस अधिनियम में सभी प्रावधान तो है पर शादी शून्य होने के बाद बच्चे का धर्म क्या होगा यह भी स्पष्ट होना चाहिए.. जिस पर काफी देर तक मीटिंग में चर्चा होती रही.. काफी लंबे समय तक चर्चा होने के बाद यह तय किया गया कि जो मां का धर्म होगा वही बच्चे का धर्म माना जाएगा.. 
 बड़ा संशोधन किया हुआ है कि अगर शादी टूट जाती है तो शादी को शून्य मानने के साथ ही धर्म परिवर्तन भी खुद ही शून्य हो जाएगा

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