मंत्री लखन घनघोरिया का माफ़ीनामा हाईकोर्ट ने अस्वीकारा ,कोर्ट ने कहा ग्रीन बेल्ट में सरकार किसी तरह की छेड़छाड़ ना करें |
जबलपुर :प्रदेश के सामजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया को हाईकोर्ट से अतिक्रमण में बाधा डालने पर फ़टकार मिली थी और अब उनको इस विषय पर माफ़ी मांगने के बाद भी राहत नहीं मिल रही है, यहाँ हाईकोर्ट ने मंत्री लखन घनघोरिया का माफीनामा स्वीकार नहीं किया है।
फ़िलहाल हाईकोर्ट ने लखन घनघोरिया के माफीनामे के आवेदन को लंबित रखने का फ़ैसला लिया हैं |
हाईकोर्ट का सरकार के ख़िलाफ़ कड़ा रूख़ ,हाईकोर्ट की बैंच ने कहा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सरकार नहीं उतरी खरी |
- अतिक्रमण के लिए हाईकोर्ट का आदेश
- जिम्मेदार अधिकारियों की सूची बनाने के आदेश दिए हैं। वहीं अतिक्रमण हटाने में जुटे अमले की सुरक्षा तय करने के भी आदेश दिए हैं।
- बरहाल कोर्ट ने साफ किया है कि ग्रीन बेल्ट में सरकार किसी तरह की छेड़छाड़ ना करें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि सिद्धबाबा पहाड़ी के अतिक्रमण ना हटने देने के मंत्री घनघोरिया के बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी ।