मध्य प्रदेश में मतदान के दौरान अपनी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन अधिकारी से सिरोंज में मतदान करते हुए अपना फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।
इस संबंध में एक शिकायती आवेदन निर्वाचन अधिकारी को सौंपते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव में मत देने के लिए प्रदान की गई पर्चियों पर उल्लेख किया गया है कि मतदान केन्द्र पर मोबाइल एवं कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है।
वहीं इसके बाद भी कुछ मतदाताओं ने केन्द्र पर मोबाइल अथवा कैमरे का उपयोग कर EVM मशीन पर मत देते हुए फोटो लिया और उसे सोशल मीडिया साइट पर वायरल भी किया। यह एक तरह से चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। उनकी इस पोस्ट से मतदान केन्द्र पर मौजूद निर्वाचन कर्मियों का लापरवाही भरा रवैया भी उजागर हो रहा है।
इससे चुनाव की अनुशासनात्मक और गरिमा पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है। उन्होंने अपने आवेदन में अपने मत की गोपनीयता भंग करने वालों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 का उल्लंघन के तहत कार्यवाही करने की मांग की थी। उस मामले को सिरोंज प्रशासन ने संज्ञान में लिया और 17 लोगों पर FIR दर्ज कर कार्यवाही की गई।