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OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान, CM को लेकर कही ये बात

भोपाल : मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय 2022 में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेंच फंसा हुआ था। लेकिन अब ये पेंच साफ हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है कि मध्यप्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है कि ओबीसी आरक्षण स्वीकार है। 2022 के परिसीमन पर चुनाव हो। 1 हफ्ते के भीतर हो ओबीसी आरक्षण।
सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जीत माना जा रहा है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ऐतिहासिक फ़ैसला हुआ है। मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण के साथ पंचायत निकाय चुनाव होंगे।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निकाय और पंचायत चुनाव की अनुमति दे दी है। CM शिवराज का संकल्प था जो आज पूरा हो गया है।
OBC समाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का अभिनंदन करेगा। सरकार को एक बड़ी सफलता मिली हैं।




