मैहर से सैफ़ी खान की रिपोर्ट – कोविद-19 को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियो को राशन वितरण की व्यवस्था की गई हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को माह अप्रैल एवं मई 2020 का एकमुश्त चावल का निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा हैं।
समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश जारी किए हैं कि अन्य क्षेत्र जहां कोविद-19 का कोई प्रकरण प्रकाश में नही आया हैं। ऐसे क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का वितरण कराया जाए। पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर एक हितग्राही को राशन वितरण के उपरांत मशीन के स्केन को सेनेटाईजर से साफ कराया जाए। उसके उपरांत दूसरे हितग्राही को राशन का वितरण किया जाए। इस हेतु पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर दुकानों पर रखाया जाए। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन प्राप्त किया जा सकेगा। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के बायोमेट्रिक सत्यापन सफल न होने पर नामिनी के माध्यम से राशन प्राप्त किया जा सकेगा।
पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों के आधार नम्बर दर्ज करने/संशोधन करने की सुविधा उपलब्ध हैं। जिससे हितग्राही द्वारा अपना आधार नम्बर दर्ज/संशोधन कराने के उपरांत राशन प्राप्त किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र की जिन उचित मूल्य दुकानों पर नेट कनेक्टीविटी उपलब्ध नहीं है, उनसे पूर्व अनुसार परिवार समग्र आईडी के माध्यम से राशन का वितरण कराया जाए।
कोविद-19 रोग फैलने से रोकने हेतु उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण के समय सावधानियां आवश्यक रूप से रखी जाएं। उचित मूल्य दुकान नियमित रूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को सतत् रूप से राशन का वितरण किया जाए। दुकान पर अधिक उपभोक्ता एक साथ एकत्रित न हो तथा वे एक-दूसरे के सम्पर्क में न आएं।
राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी बनाए रखने हेतु अवगत कराया जाए। दुकान पर एक साथ सभी हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने हेतु आमंत्रित न किया जाए। वृद्ध एवं बीमार हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने न आना पडे़ किन्तु यदि ऐसे हितग्राही दुकान पर आते है तो राशन वितरण हेतु पृथक लाईन लगवाई जाए एवं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण कराया जाए। राशन वितरण करते समय सेनेटाईजर से विक्रेता एवं सहयोगी के हाथों तथा अन्य उपकरणों की सेनेटाईजर/साबुन से बार-बार सफाई कराई जाए। इस हेतु दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर उपलब्ध कराए जाएं। दुकान के विक्रेता एवं सहयोगी राशन वितरण के समय अपने लिए मास्क का उपयोग अवश्य करें। साथ ही हितग्राहियों को भी गमछा आदि से मुंह ढकने की समझाइश दी जाए। कार्य में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।