लव जिहाद को मौजूदा कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है :गृह मंत्रालय

 दिल्ली : टुकड़े -टुकड़े गैंग के बाद अब केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह माना है कि लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है। ना ही कोई केस दर्ज है दरअसल कांग्रेस के सांसद बेन्नी बेहनान ने पूछा था कि क्या सिर्फ 2 साल में दक्षिणी राज्यों में केंद्रीय एजेंसी के पास लव जिहाद का कोई मामला आया है  ? जिसके जवाब में गृह मंत्रालय ने सदन को यह बताया कि लव जिहाद को मौजूदा कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है।तथा किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा ऐसे मामलों की सूचना नहीं दी गई है। गौरतलब है की केरल दो अंतरजातीय विवाह के मामले सामने आये थे। जिनकी जांच NIA ने किया है।

Exit mobile version