
भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – कोरोना (Corona) जैसी गंभीर महामारी को रोकने के लिए देशभर में 3 मई (3 May) तक लॉक डाउन (Lockdown) लागू किया गया था। लेकिन 3 मई के आने से पहले ही मोदी सरकार (Modi Sarkaar) द्वारा इस लॉक डाउन को 2 हफ़्तों के लिए और बढ़ा दिया हैं। यानी अब देशभर में लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक हो गई हैं। हालांकि, इस बार के लॉक डाउन में कई रियायतें भी दी गई हैं।
जोन के अनुसार दी गई है ये रियायतें
रेड जोन (Red Zone) में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। इसके अलावा ऑरेंज जोन (Orange Zone) में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। ऑरेंज जोन में टैक्सियों (Taxies) और कैब (Cab) एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी’।
बात करे ग्रीन जोन (Green Zone) की तो 50 फीसदी क्षमता तक बसे चलेगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स (E-commerce) को मंजूरी दी गई हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी (Online Delivery) पर छूट दी गई हैं। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे।
इधर, सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) और अन्य सुरक्षा सावधानी के साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी (OPD) और मेडिकल क्लीनिक (Medical) खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, कंटेनमेंट के अंदर ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं, कुछ गतिविधियाँ ऐसी है जो सभी जोनों में बंद रहेंगी। इसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो के साथ साथ शॉपिंग मॉल, पब्स, सिनेमाघर, धार्मिक स्थल, जिम, पाक, स्कूल, कॉलेज आदि भी पूरी तरह बंद रहेंगे।