जबलपुर:- आज से शाम 7:00 बजे तक खुल सकेंगे दुकानें, कलेक्टर ने दिए आदेश
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर मध्य प्रदेश को धीरे-धीरे अनलॉक किया जा रहा है. बताते चलें कि आज कोरोना के काफी कम मामले सामने आये है. पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें फिर भी सावधान रहने की जरूरत है.
जबलपुर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा कोरोना कर्फ्यू में छूट सबंधी नया आदेश जारी किया गया है. यह आदेश सोमवार 14 जून से प्रभावी होगा.
इस आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 7:00 बजे तक खुले रह सकेंगे. होटल रेस्टोरेंट ढाबा भोजनालय खानपान की दुकानें अपनी बैठक क्षमता से 50% तक की उपस्थिति तक रात्रि 9:00 बजे तक खुल सकेंगे.
किसी में अगर कोई कोविड-19 के अनुरूप व्यवहार नहीं करेगा तो दुकानदार और ग्राहक दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 40 लोगों की ही अनुमति रहेगी.