जबलपुर / गरिमा श्रीवास्तव :- जबलपुर हाईकोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद के लिये अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संयोजक डा.पीजी नाजपांडे की याचिका पर पुनर्विचार की याचिका स्वीकार की थी।जिसके लिए जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की पर सभी बातों को सुनने के बाद याचिका को पुनः ख़ारिज कर दिया। आपको बता दें कि एक बार पूर्व भी सुनवाई के लिए याचिका दायर की गयी थी उस दौरान भी हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी थी।
साथ ही साथ पुनः याचिका दायर करने का अधिकार भी दिया था, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए सबके समक्ष यह बात कही कि राज्य सरकार ने सभी नियमों का पालन करते हुए ही संशोधन किया है। अर्थात अब कोई भी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।
पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज करने के बाद अब प्रदेश मे महापौर का चुनाव पार्षदो के द्वारा ही होगा।
डा.पीजी नाजपांडे का आरोप था कि राज्य सरकार नें नगरीय चुनाव मे महापौर और नगर पालिका और जिला पंचायत के अध्यक्षो के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराये जाने के नियम में गलत सशोधन किए हैं।