जबलपुर- फ़र्ज़ी राज्यमंत्री बनना चाहता था,जेडीए का अध्यक्ष…पकड़ा गया
- जे.डी.ए. अध्यक्ष पद हेतु कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये स्वयं को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति होना बताते हुये धोखाधड़ी करने वाले के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
जबलपुर : जबलपुर में एक धोखाधड़ी की घटना सामने आई है, जाने क्या है पूरा मामला?
थाना प्रभारी ओमती श्री एस पी एस बघेल ने बताया कि थाना ओमती में जबलपुर विकास प्राधिकरण से लिखित शिकायत प्राप्त हुई कि अब्दुल महमूद रंगरेज निवासी सराफा रोड फूटाताल जबलपुर के द्वारा म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का दिनाॅक 22-2-2020 का आदेश मध्य प्रदेश प्राधिकरण अधिनियम 1961 की धारा 19 की उपधारा 1 (ग) के अनुसार जबलपुर शहर मे रिक्त पड़े जे.डी.ए के पद पर नियुक्ति आदेश प्रस्तुत कर कार्यालय मे नियुक्ति हेतु दबाव बनाते हुए धोखाधडी करने की नीयत से स्वंय को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति बताने का प्रयास किया गया।
उपरोक्त संदर्भ मे प्राधिकरण कार्यालय मे प्रस्तुत कूटरचित दस्तावेज (आदेश) की शासन से पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। जिसमे शासन के द्वारा दिनाॅक 29-6-2020 को सूचित किया गया कि शासन द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नही किया गया है और न ही उक्त व्यक्ति को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। शासन द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश भी दिये गये हैं।
प्राप्त शिकायत पर अब्दुल महमूद रंगरेज के द्वारा प्राधिकरण मे अध्यक्ष पद प्राप्त करने के लिये कूट रचित आदेश प्रस्तुत कर स्वंय को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति बताते हुये धोखाधडी करना पाया जाने पर आज दिनाॅक 27-7-2020 को अब्दुल महमूद रंगरेज के विरूद्ध धारा 420,467,468,471 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।