मध्यप्रदेश :- हनी ट्रैप मामले में आयकर विभाग का दखल, सीबीआई जाँच की संभावना

इंदौर / गरिमा श्रीवास्तव :– हाल ही में हनी ट्रैप मामले को लेकर सबूत, सीबीआई जांच और मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़ीं तीन विचाराधीन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जिसमे हाईकोर्ट द्वारा तय किया गया कि मामले की जांच आयकर विभाग द्वारा भी हो क्योंकि हनीट्रैप मामले में करोड़ों रुपयों की लेन देन हुई थी.

साथ ही साथ हनीट्रैप मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को आदेश दिए हैं कि वह 10 दिन में केस से जुड़े दस्तावेज आयकर विभाग को सौंपे ताकि आयकर विभाग जल्द से जल्द रुपयों से सम्बंधित जांच कर सके।

बता दें कि हनी ट्रैप में महिलाओं ने करोड़ों रुपयों का लेन देन किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की डिवीजन बेंच के समक्ष विचाराधीन तीन याचिकाओं की सोमवार को सुनवाई हुई। आयकर विभाग ने कोर्ट में ज्ञापन दिया कि हनी ट्रैप मामले की जांच वह भी कर रहे हैं, भली भांति सम्पूर्ण जानकारी मिल सके इसलिए एसआईटी द्वारा ज़ब्त किये गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता है।
वहीं एसआईटी की ओर से कहा गया कि जो दस्तावेज जब्त किए हैं, उनके आधार पर हमारी जांच चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स कोर्ट के आदेश पर जांच के लिए गए हैं। अभी दस्तावेज नहीं दिए जा सकते।

वहीं दूसरी तरफ हरभजन सिंह की याचिका ख़ारिज कर दी गई है। हरभजन ने इस मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। इस याचिका पर महाधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को पूरी स्वतंत्रता दी है जो बिना वजह कोई नहीं छीन सकता।
 

 

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