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हाइकोर्ट ने जनहित याचिका की खारिज,राज्यसभा चुनाव का रास्ता हुआ साफ

मध्यप्रदेश/जबलपुर(Jabalpur) – : मध्यप्रदेश(Madhyapradesh) हाईकोर्ट(High Court) ने प्रदेश में राज्यसभा(Rajyasabha) की सीटों के लिए होने वाले चुनाव (Elections) के खिलाफ एक जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि नोटिफिकेशन होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया का आगाज हो गया है। एक बार चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के बाद उसमें अब कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

दायर याचिका यह थी – :

इंदौर(Indore) के सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा(Aman Sharma) की तरफ से याचिका दायर करी गई थी,और कहा गया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश विधानसभा में निर्धारित संख्या में विधायक नहीं हैं।

यह भी कहा कि विधानसभा में कांग्रेस(Congres) के 21 विधायकों के इस्तीफे के बाद विधायकों की संख्या कम हो गई है।इस्तीफे के बाद राज्यसभा चुनाव में ये विधायक मतदान नहीं कर पाएंगे। अब सभी विधायकों के वोट न दे पाने के कारण से होने वाले राज्यसभा चुनाव के परिणाम निष्पक्ष तथा पारदर्शी नहीं हो सकते है।

चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने तर्क दिया कि – :

राज्यसभा चुनाव कराने के लिए संविधान में विधायकों के रिक्त पदों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना अब जारी हो गई है। नोटिफिकेशन के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया भी चालू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि एक बार चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अब अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर याचिका खारिज कर दी है ।

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