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मप्र:- लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

मप्र:- लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

भोपाल:– मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल में कल यानि गुरुवार को धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के तहत लव जिहाद और मिलावटखोरों को आजीवन कारावास के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.. 
 जिसके बाद अब राजपत्र में नोटिफिकेशन के बाद या कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा.. इनमें निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन अध्यादेश भी शामिल है. जो भी इनकी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे कानून में बनाये गए नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी. 

 लव जिहाद की स्थिति में आरोपी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. तो  वहीं मिलावटखोरी को लेकर आजीवन कैद तक हो सकती है.

गृह मंत्री ने बताया कि कानून में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में 1-5 साल तक के कारावास और कम से कम 25 हूजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महिला, नाबालिग और एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषियों को 2 से 10 साल तक की जेल के अलावा 50 हजार रुपए का जुर्माने दोषियों को देना होगा।

कलेक्टर को एक महीने पहले आवेदन जरूरी:-
कानून के तहत अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को एक महीने पहले आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन देना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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