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कल से राजधानी भोपाल होगी "Unlock", कलेक्टर के आदेश के अनुसार इसपर रहेगा प्रतिबंध इनको मिली छूट, जानें विस्तार से

मध्यप्रदेश/भोपाल : एक लंबे इंतज़ार के बाद राजधानी भोपाल 10 जून से अनलॉक होने जा रहीं हैं। हालांकि, अनलॉक के दौरान भी कई तरह की सख्तियां रहेंगी। मंगलवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक हुई, जिसमें भोपाल अनलॉक को लेकर कई तरह के फ़ैसले लिए गए। जिसके बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसको लेकर आदेश जारी किए। 

जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद

ये अभी रहेगा बंद

  • जारी आदेश के अनुसार जिले में खुले एवं बंद स्थान में किसी भी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।
  • सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन पर प्रतिबंध रहेगा।
  • सभी शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब, जिम, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल आदि बंद रहेंगे।
  • होटल सैलून में संचालित स्पा सेंटर बंद रहेंगे।

इनको मिलेगी छूट

  • सैलून खुल सकेंगे। सैलून व्यवसायी एक से अधिक कुर्सी होने पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक कुर्सी छोड़कर निर्धारित दूरी बनाकर व्यवसाय कर सकेंगे।
  • सभी लॉज, होटल, रिसोर्ट आगंतुकों के लिए ही खुलेंगे। इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा।
  • निजी दफ्तर 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस पूरी तरह बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा सकेंगी।
  • सभी रेस्टॉरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें, खानपान की दुकानों पर टेक होम और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। बैठकर खिलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • सार्वजनिक परिवहन, निजी बस, ट्रेन के माध्यम से कोविड दिशानिर्देशों के साथ अनुमति रहेगी।           
  • परंपरागत लेबर मार्केट कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ चालू रह सकता हैं।
  • देशी विदेशी शराब की दुकानें, भांग की दुकानें राज्य सरकार के निर्देशानुसार संचालित होंगी।
  • शादी समारोह में दोनों पक्ष मिलाकर 20 लोगों की अनुमति
  • अंतिम संस्कार में 10 लोगों की अनुमति

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