डॉ आनंद राय और केके मिश्रा पर FIR दर्ज, अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज़
डॉ आनंद राय और केके मिश्रा पर FIR दर्ज, अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज़
भोपाल:- डॉ आनंद राय और केके मिश्रा पर रविवार को FIR दर्ज हुआ है, अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के तहत यह केस दर्ज़ किया गया है. सहायक पुलिस आयुक्त नितिन बघेल ने इसकी पुष्टि की है.
मुख्यमंत्री सचिवालय में उपसचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने केस दर्ज कराया है.लक्ष्मण सिंह मरकाम ने केके मिश्रा और आनंद राय पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिये छवि धूमिल करने की कोशिश की है.जब यह केस दर्ज कराया गया उसके बाद ही डॉ आनंद रॉय और केके मिश्रा ने पलटवार भी किया है.
केके मिश्रा ने कहा कि धन्यवाद सरकार,अन्य मामलों में मुझे डरा/खरीद नहीं पाए तो अब एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग,FIR ! मुझे खुशी होती इसके पहले शिक्षक भर्ती वर्ग-3 परीक्षा धांधली को लेकर दोषियों के खिलाफ FIR होती? “सच व भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से न तब डरा था न अब डरूंगा”
दूसरी तरफ डॉ आनंद रॉय ने कहा कि मैं झूठी FIR से डरने वाला नही हूँ, बेरोजगारों की आवाज उठाता रहूँगा, घोटाले उजागर करता रहूंगा,एट्रोसिटी एक्ट के Misuse का अप्रतिम उदाहरण है.