कोरोना आपदा में धरना प्रदर्शन और आदेशों का उल्लंघन करने पर दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा समेत 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज़

कोरोना आपदा में धरना प्रदर्शन और आदेशों का उल्लंघन करने पर दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा समेत 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज़

 

भोपाल:- मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधायक पीसी शर्मा समेत 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

 कोरोना आपदा में धरना प्रदर्शन और शासकीय नियमों का उल्लंघन करने को लेकर इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई गई है.

 पूर्व मुख्यमंत्री समेत 10 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है तो वहीं 200 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफ आई आर दर्ज की गई. उनकी पहचान वीडियोग्राफी फुटेज द्वारा की जाएगी.

अशोका गार्डन थाना पुलिस ने धारा 188,147 और 269 के तहत अशोका गार्डन थाने में मामला दर्ज किया है.

 

 पूरा मामला:-

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में एक पार्क की जमीन आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था को अलाट हुई है और कांग्रेस का विरोध इस बात को लेकर है कि यदि आरएसएस से जुड़ी संस्था इस जमीन का उपयोग करेगी तो पार्क मिट जाएगा। वे प्रशासन और पुलिस से कह रहे थे कि पाक को सुरक्षित रहने दिया जाए और आरएसएस से जुड़ी संस्था को कोई दूसरी जमीन दे दी जाए।

 

इसी बीच रविवार को इसके शिलान्यास को लेकर विवाद हो गया हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आरएसएस पार्क में शिलान्यास कार्यक्रम करना चाहती है और इसे रोकने के लिए कांग्रेसी बड़ी संख्या में पार्क के पास पहुंची थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी दौरान डीआईजी इशरत वली और दिग्विजय सिंह के बीच तीखी नोकझोक भी हुई। 

 

हालांकि भारी पुलिस बल के साथ मौजूद डीआईजी इशरत वली और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने उन्हें रोक लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ दिग्विजय सिंह की बहस चलती रही और फिर कांग्रेसियों को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। इसके बाद कांग्रेसी तितर बितर हो गए। 

 

इस से पहले दिग्विजय सिंह के साथ कल डीआईजी की तीखी बहस हुई और दिग्विजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पार्क में आर एस एस ने शिलान्यास किया तो हम उसे तोड़ देंगे। इस पर डीआईजी ने भी कहा कि हम आप पर नजर रखेंगे.

 

 और अब इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है.

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