सभी खबरें

नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले के सरगना प्यारे मियां और उबेस को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, इनको भी हुई जेल

भोपाल : मध्यप्रदेश के बहुचर्चित नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण मामलें में सोमवार को जिला कोर्ट ने सुनाई की, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए इस मामलें के आरोपी प्यारे मियां (Pyare Miyan) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि, इस मामलें में फंसे दूसरे आरोपियों को भी कोर्ट ने सजा सुनाई। 

कोर्ट ने आरोपी प्यारे मियां (Pyare Miyan) को धारा 376 में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना। धारा 190 में आजीवन कारावास और 1 लाख का जुर्माना। धारा 370 में आजीवन कारावास और 5L पास्को में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि, डॉक्टर हेमंत मित्तल को धारा 313 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोषी करार दिए गय उबेस को धारा 376 में आजीवन कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना, 5L पोस्को में आजीवन कारावास सजा 5000 का जुर्माना भुगतने की सजा दी गई है। जबकि, नाबालिग बच्चियों को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर ले जाने वाली युवती स्वीटी विश्वकर्मा को धारा 376 (3) में 20 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना। धारा 313 में 5 साल की सजा सुनाई गई है। 

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश का यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था और इस पर बवाल मचा था। इस मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने पूरे मामले की तत्परता से जांच करते हुए बेहद कम समय में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। जिसके बाद सोमवार को जिला कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में कुल 4 आरोपियों को सजा सुनाई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button