मध्यप्रदेश/जबलपुर(Jabalpur) -: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट(High Court) ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (CM Shivraj singh), भाजपा(BJP) प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा और विधायक प्रहलाद लोधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोपत कांग्रेस नेता व पन्ना जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिल तिवारी को अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की सिंगल बेंच ने यह निर्देश दिए।
पन्ना के निवासी कांग्रेस नेता अनिल तिवारी की तरफ से वकील सत्येंद्र ज्योतिषी, शिवम हजारे व श्याम सुंदर यादव बब्बू ने तर्क दिया कि तिवारी के खिलाफ थाना शाह नगर में धारा 153 ए, 505 (1), 505 (2), 188 एवं आईपीसी(IPC) की धारा 296 तथा धारा 51 बी आपदा प्रबंधन प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोप है कि अनिल तिवारी ने मज़दूरों को एकत्र कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह , भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सांसद बी डी शर्मा व विधायक प्रहलाद लोधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कराई।
उस समय अभद्र टिप्पणियां भी की गईं । राज्य सरकार की नीतियों का दुष्प्रचार किया। तिवारी की ओर से तर्क दिया गया कि एक राजनेता अपने क्षेत्र में वंचितों के हक की आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में उसे आपराधिक प्रकरण में फसा कर सत्ता का दुरुपयोग है। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने तिवारी की अग्रिम जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली।