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CM Shivraj ने ट्रांसफर से बैन हटाने का किया ऐलान, अप्रैल के बाद साल भर नहीं किए जाएंगे ट्रांसफर 

मध्यप्रदेश/भोपाल – मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा की 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा हैं। यानी अप्रैल माह के बाद साल भर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चौथे कार्यकाल में पहली बार ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार इस सरकार में भी मंत्रियों व विधायकों के पास ट्रांसफर के सैकड़ों आवेदन पड़े हैं। इतना ही नहीं चूंकि ट्रांसफर पर बैन लगने के कारण मंत्रियों की सिफारिश के पत्र व नोटशीट मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर से बैन हटाने का ऐलान किया हैं।

मुख्यमंत्री ने में कहा कि इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार करेंगे। प्रशासनिक आधार पर एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग इसकी समीक्षा कर आवश्यक तैयारी कर लें। 

सूत्रों के मुताबिक इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादलें प्रभारी मंत्री व कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे। 

इससे पहले कमलनाथ सरकार ने 5 जून से 5 जुलाई तक एक माह ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए पॉलिसी लागू की थी। 5 जून को जब ट्रांसफर से बैन हटा था, तब 70 हजार से ज्यादा आवेदन विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन के पास आए थे। इसमें से सबसे अधिक स्कूल शिक्षा में 50 हजार और 15 हजार आवेदन आदिम जाति विभाग में पहुंचे थे।

गौरतलब है की ट्रांसफर के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय में समन्वय के लिए भेजा जाता था। इस दौरान मंत्रियों को भी ट्रांसफर करने के अधिकार नहीं रहते हैं। लेकिन बैन हटने के दौरान ट्रांसफर के लिए राज्य शासन पॉलिसी लागू करता हैं। 

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