प्रदेश सरकार करने जा रही कॉलोनाइजर नियमों में बदलाव, बिना लाइसेंस बनेंगे मल्टी स्टोरी
भोपाल/ सरकार कॉलोनाइजर नियम में कुछ ऐसे बदलाव करने जा रही है जिसके बाद आप इस नियम के उलझन वाले प्रक्रिया को पूरा किए बिना भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकेंगे जिससे रेंटर्स को अच्छी लोकेशन पर आसानी से मकान मिल सकें, इसके लिए सरकार कॉलोनाइजर नियमों में बदलाव कर जमीन मालिकों को सहूलियत देने की तैयारी कर रही है।
क्या हो सकते है नए नियम
सूत्रों के मुताबिक नगरीय विकास एवं आवास विभाग रेंटल हाउसिंग स्कीम का खाका तैयार कर रहा है, जिसके तहत आम जन भी खुद के खाली प्लॉट पर कॉलोनाइजर लाइसेंस के बिना ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकेंगे। बता दें कि इस सहूलियत के लिए एक शर्त भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। वह यह कि भूमि मालिक 10 साल तक उक्त जमीन पर बने फ्लैट को बेच नहीं सकेगा। सिर्फ किराया ले सकेगा। वह शर्त तोड़ता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान होगा।
बदलाव होने के कारण
सरकार ये बात मानती है कि कई लोगों के पास अच्छी लोकेशन पर जमीन है और वे वहां मल्टी स्टोरी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं छोड़ना चाहते। वर्तमान व्यवस्था में यदि कोई अपनी जमीन पर मल्टी बनाता है, तो उसे कॉलोनाइजर नियम के तहत काम करना पड़ता है। उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। आम व्यक्ति इन सभी झंझटों से दूर रहकर जमीन का व्यावसायिक उपयोग करना चाहता है। इसलिए इस स्कीम के लागू होने पर खाली पड़े प्लॉट उपयोग किए जा सकेंगे।