इन धाराओं के तहत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज, ये है पूरा मामला
भोपाल : मध्यप्रदेश बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आवेदन देकर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई थी। जिसके बाद दिग्विजय सिंह पर आईपीसी की 58/22 , u/s 153A(1), 295A,465 505(2) धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।
दरअसल, रविवार को मध्यप्रदेश के खरगोन में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा पर कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, उन्होंने बिहार के एक फोटो को अपने ट्वीट में टैग करते हुए इसे खरगोन का बता दिया था। जिसके बाद से प्रदेश में बवाल मच गया।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित सीएम शिवराज ने इसपर कड़ी अप्पति जताई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने टि्वटर के सीईओ को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह के अकाउंट को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की थी।
जिसके बाद देर शाम दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया।