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Big Breaking : OBC आरक्षण के साथ होंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

भोपाल : मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय 2022 में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेंच फंसा हुआ था। लेकिन अब ये पेंच साफ हो चुका है।
दरअसल, शिवराज सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई संशोधन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है कि मध्यप्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जीत माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है कि ओबीसी आरक्षण स्वीकार है। 2022 के परिसीमन पर चुनाव हो। 1 हफ्ते के भीतर हो ओबीसी आरक्षण।
मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने सारे तथ्यों को सुनने के बाद राज्य सरकार से कुछ और जानकारी मांगी थी। कोर्ट से मांगी गई जानकारी को सरकार मुहैया कराई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फ़ैसला लिया।

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